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ढाई लाख से अधिक के भुगतान पर सेवादाताओं का कटेगा टैक्स*

*वित्त विभाग ने जारी किया पत्र*

सारंगढ़-बिलाईगढ़, 24 मई 2024/राज्य के कई कार्यालयों और विभागों द्वारा जीएसटी पंजीयन नहीं लिया गया है और जीएसटी पंजीयन लेने वाले प्राधिकारियों द्वारा सही प्रकार से जीएसटी की स्रोत पर कटौती संबंधी प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है। इससे राज्य शासन को जीएसटी से हो रही क्षति के मद्देनजर छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त विभाग ने राज्य सरकार के समस्त विभाग, संभागीय आयुक्त, कलेक्टर्स और अध्यक्ष राजस्व मंडल बिलासपुर को पत्र जारी किया है।

जारी पत्र में निर्देशित किया है कि शासकीय विभागों द्वारा किए जाने वाले क्रय पर विक्रेता एवं निर्माण कंपनी, ठेकेदारों को तथा सेवा प्रदाताओं को किए जाने वाले भुगतानों पर कटौती (जीएसटी-टीडीएस) के संबंध में कटौती के प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाए। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी वस्तु अथवा सेवा प्रदाय कर्ता द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक ही क्रय अथवा सेवा आदेश के विरूद्ध पृथक-पृथक देयकों में राशि का विभाजन करते हुए जीएसटी की स्रोत पर कटौती हेतु निर्धारित 2.5 लाख रूपए की सीमा का उल्लंघन न हो।

वित्त विभाग के पत्र और ट्रेनिंग में जानकारी दी गई कि केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017, छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा 51 के प्रावधानों के अनुसार शासकीय विभागों द्वारा की जाने वाले सामग्री खरीदी एवं सेवा प्राप्ति पर प्रदायकर्ताओं को तथा ठेकेदारों को किए जाने वाले भुगतान पर शासकीय विभाग या स्थापना या स्थानीय प्राधिकारी या शासकीय अभिकरण (एजेंसी) या शासन के किसी भी आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) द्वारा (किसी कराधेय वस्तु या सेवा हेतु) 2.5 लाख (ढाई लाख) से अधिक रूपये के भुगतान होने पर 2 प्रतिशत जीएसटी (1 प्रतिशत सीजीएसटी और 1 प्रतिशत एसजीएसटी) की दर से स्रोत पर कटौती (जीएसटी-टीडीएस) किया जाना है।

सभी डीडीओ की हुई ट्रेनिंग
सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में कलेक्टोरेट सभाकक्ष में डीडीओ की ट्रेनिंग हुई। इस अवसर पर जिला कोषालय अधिकारी श्री चन्द्रपाल सिंह ठाकुर, सभी डीडीओ सहित जीएसटी काउंसलर श्री आशीष अग्रवाल उपस्थित थे। अलग-अलग तिथियों में सभी जिलों में यह प्रशिक्षण हुआ।

जीएसटीआर-07 रिटर्न
इस संबंध में सभी शासकीय विभागों तथा स्थानीय प्राधिकारियों को जीएसटी के अंतर्गत स्रोत पर कटौतीकर्ता (टीडीएस डिडक्टर) के रूप में रजिस्ट्रेशन लिया जाना है। विभागों द्वारा खरीदी की जाने वाले सामग्री, मशीन उपकरण अथवा अन्य कोई भी वस्तुएं, निर्माण कार्यों एवं ठेकों तथा लिए जाने वाले किसी भी प्रकर की सेवाओं की राशि पर जीएसटी-टीडीएस कटौती करने के बाद अगले माह की 10 तारीख तक जीएसटीआर-07 रिटर्न में प्रस्तुत किया जाना है।

जीएसटीआईएन सक्रिय और वैध हो
वित्त विभाग ने सभी कोषालयों, उप कोषालयों, निर्माण विभागों सहित वन विभाग के भुगतान प्राधिकारियों को निर्देश दिया है कि आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा वस्तु एवं सेवा प्रदाय के भुगतान संबंधी प्रस्तुत देयकों में प्रदायकर्ताओं की जीएसटीआईएन को चिन्हांकित करने की व्यवस्था की जाए तथा देयकों के भुगतान के पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रदायकर्ता द्वारा दिया गया जीएसटीआईएन वर्तमान में सक्रिय और वैध हो।

Santosh Chauhan

EDITOR MO.NO.- 9691527555 9479016462

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