छत्तीसगढ़सारंगढ़

उप पंजीयक सारंगढ का जमीन रजिस्ट्री से किया किसान को वापस

जमीन रजिस्ट्री में चतुर सीमा अनिवार्यता को लेकर किसान भ्रमित

सारंगढ़. उप पंजीयक सारंगढ़ का मामला सामने आया बरमकेला अंचल के बहुताया किसान तहसील कार्यालय नोटिस बोर्ड में चश्पा किया हुआ की रजिस्ट्री में चतुर सीमा में पटवारी की हस्ताक्षर अनिवार्यता खत्म संबंधी उल्लेख किया गया है” उसके बावजूद भी उप पंजीयक सारंगढ़ द्वारा बिना किसी भी प्रकार के उच्च अधिकारियों के लिखित आदेश के भू संहिता के विपरीत कृषक को वापस भेज दिया जा रहा है जिससे इसाक जमीन रजिस्ट्री में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि आपको बता दें एक तरफ भूपेश सरकार की महत्वकांक्षी योजना मितान के तहत व्यक्ति को डिजिटल प्रमाण पत्र घर पहुंच सेवा की जा रही है तथा अधिक से अधिक ऑनलाइन कार्य बिना लिपिक अधिकारी पटवारी के(डिजिटल) हस्तक्षेप से दूर रखा जा रहा है दूसरी तरफ उप पंजीयक सारंगढ़ का मनमानी मामला बीते हफ्ता से सामने आ रहा है चतुर सीमा में पटवारी हस्ताक्षर हेतु वापस भेजा जा रहा है, जनता के इस ज्वलनशील मुद्दे को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष ताराचंद पटेल जनपद उपाध्यक्ष किशोर पटेल के द्वारा बरमकेला तहसीलदार व उप पंजीयक सारंगढ़ से चर्चा किया गया व बिना किसी सक्षम अधिकारी के लिखित आदेश के अनावश्यक परेशान न करने तथा भूमि पंजीयन रजिस्ट्री हेतु सबसे सरलतम विधि को अपनाने के लिए कहा गया अब देखना यह है की आगे उप पंजीयक सारंगढ़ चतुर सीमा के अनिवार्यता को सरल करते हुए कृषकों को सुविधा देते हैं अथवा बिना किसी लिखित आदेश के अनिवार्यता बनाए रखते हैं।

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