
सारंगढ बिलाईगढ
इस वर्ष धान खरीदी हेतु एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से दिनांक 01 जुलाई 2025 से सेवा सहकारी समिति के माध्यम से पंजीयन प्रारंभ हो चुका है। जिसमें नया पंजीयन/फसल संशोधन/कैरी फारवर्ड का कार्य आगामी 31 अक्टूबर 2025 तक किया जावेगा। इस वर्ष धान खरीदी हेतु एकीकृत किसान पोर्टल में नया पंजीयन/रकबा संशोधन/कैरी फारवर्ड कृषकों का पंजीयन को सत्यापित करने के लिए ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के आई.डी. कृषक सत्यापन का नया ऑप्शन दिया गया है। जिसमें सेवा सहकारी समिति द्वारा कैरी फारवर्ड/नया पंजीयन/रकबा संशोधन की कार्यवाही करने पर, वह क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के आई.डी. कृषक सत्यापन हेतु नाम प्रदर्शित होगा। उक्त सत्यापन सूची को ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना है। छ.ग. शासन द्वारा खरीफ वर्ष 2025 में कृषक उन्नति योजना अंतर्गत धान के बदले अन्य फसल लेने वाले कृषकों को 11 हजार रूपये एवं दलहन-तिलहन-अरहर, उड़द, मूंगफली, तिल, मक्का, लघु धान्य कोदो-कुटकी, रागी आदि फसल उत्पादन करने वाले कृषकों को 10 हजार रूपये प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाना है। कृषक दलहन-तिलहन-अरहर, उड़द, मूंगफली, तिल, मक्का, लघु धान्य कोदो-कुटकी, रागी फसल की खेती कर कृषक उन्नति योजना अंतर्गत प्रोत्साहन सहायता राशि प्राप्त कर सकते है। उप संचालक कृषि सारंगढ़ श्री आशुतोष श्रीवास्तव ने कृषको से अपील किया है कि जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के समस्त किसान धान खरीदी की असुविधा से बचाव हेतु अपने क्षेत्र के सेवा सहकारी समिति/क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क कर नया पंजीयन, फसल/रकबा संशोधन एवं कैरी फारवर्ड की कार्यवाही पूर्ण करा लेंवे। इस वर्ष एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन कराने के लिये एग्रीस्टेक पोर्टल में किसान आई.डी. बनवाना अनिवार्य किया गया है।



