नपा द्वारा मधुसूदन को दिये लीज परिषद ने समाप्त किया

*नहीं टूटने पर आवेदक धीरज कहार जायेगा कोर्ट*
सारंगढ़। उच्चतम न्यायालय के आदेश तालाबों का संरक्षण और सौंदर्यीकरण को ध्यान में रखते हुए नपा परिषद सारंगढ़ जिला सारंगढ़ के पत्र क्रमांक 1547/ राज. /25 सारंगढ़ 09 जून 25 को तहसीलदार सारंगढ़ जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ छ.ग.को नया तालाब पार में आबंटित प्लाट का अस्थाई लीज समाप्त करने के संबंध में पत्र व्यवहार किया गया था । जिसमें परिषद का संकल्प क्र. 4 , दिनांक 19 मई 25विषय अन्तर्गत लेख है कि – पूर्व में परिषद के संकल्प क्र. 430 दिनांक 15 फरवरी 16 के द्वारा मधुसूदन बानी आ. नित्यानंद बानी को उनके द्वारा मांग के अनुसार उनके मकान के पीछे रिक्त भूमि साईज 10×41 वर्ग फीट जमीन किराये पर अस्थाई लीज पर प्रदान की गई थी।
परिषद के संकल्प क्र. 4 दिनांक 19 मई 25 के द्वारा सर्वसम्मति से छग नपा (कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम 2016 के नियम 25 तहत पुर्नविचार करते हुए पूर्व परिषद के प्रस्ताव क्र. 430 दिनांक 15 फरवरी 2016 को निरस्त करते हुए पीआईसी. के उपरोक्त अनुशंसानुसार मधुसूदन बानी आ. नित्या नंद बानी नया तालाब रोड को नया तालाब पार में आबंटित की गई 10×41 फीट की रिक्त स्थल (भूमि) की अस्थाई लीज को समाप्त/निरस्त किए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। चूंकि उक्त भूखण्ड तालाब पार की शासकीय भूमि होने के कारण स्थल का सीमांकन करते हुए परिषद के उक्त निर्णय के परिपालन में अतिक्रमण मुक्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें । संकल्प की प्रतिलिपि इन्हें जारी की गई है । जिसमें कलेक्टर जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ छगअनुविभागीय अधिकारी (रा.) सारंगढ़ , अध्यक्ष नपा परिषद सारंगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित । मधुसूदन बानी आ. नित्यानंद बानी नया तालाब रोड सारंगढ़ की ओर परिषद के संकल्प क्र. 4 दिनांक 19 मई 25 के उपरोक्त निर्णय अनुपालन में सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित की गई थी ।




