सारंगढ़-बिलाईगढ़ // शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सरधाभाठा के स्व. श्री मनीराम बघेल की मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। इस मामले में सहायक ग्रेड-02 रथराम बंजारे, जो उस समय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बिलाईगढ़ में तैनात थे, पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगा है।
जांच में पाया गया कि श्री बंजारे ने स्व. मनीराम बघेल की पत्नी श्रीमती वीनिता बघेल के पक्ष में अनुकंपा नियुक्ति का त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी, बलौदाबाजार-भाटापारा को भेजा। यह प्रस्ताव बघेल परिवार के अन्य सदस्यों की सहमति के बिना और दस्तावेजों की सही जांच किए बिना भेजा गया।
शिकायतकर्ता रोशनी बघेल, अमन बघेल, डायमंड बघेल, और कृष्टि बघेल ने इस गड़बड़ी की शिकायत की थी। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि सेवा पुस्तिका और आवेदन पत्र में कई त्रुटियां थीं।
श्री रथराम बंजारे का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 का उल्लंघन है। इसके चलते उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, सारंगढ़-बिलाईगढ़ रहेगा, और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।