प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत जिले में ग्राम स्तर पर गेहूं सिंचित एवं राजस्व निरीक्षक मण्डल स्तर पर राई-सरसों फसल अधिसूचित किया गया। गेहूं सिंचित के लिए प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 35 हजार रुपये है व प्रति हेक्टेयर कुलक प्रीमियम 525 रुपये तथा राई-सरसों फसल के लिए प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 22 हजार रुपये है, वहीं प्रति हेक्टेयर किसान प्रीमियम राशि 330 रुपये है, जो कि कुल प्रीमियम राशि का 1.5 प्रतिशत है।
जिले के ऋणी किसान 31 दिसम्बर 2024 के पहले नजदीकी बैंक शाखा/समिति, सीएससी केंद्र एवं अन्य वित्तीय संस्थान तथा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) के माध्यम से अपना नामांकन करा सकते हैं। जिसके लिए आवश्यक दस्तावेज नवीनतम आधार कार्ड की कॉपी, नवीनतम भूमि प्रमाण पत्र (बी 1, पी 2) की कॉपी, बैंक पासबुक के पहले पन्ने की कॉपी जिस पर खाता संख्या/आईएफएससी कोड/बैंक का पता साफ दिख रहा हो।
फसल बुवाई प्रमाण पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने के आशय स्वघोषणा पत्र, किसान का वैध मोबाइल नंबर, बटाईदार/कास्तकार/साझेदार किसानों के लिए फसल सहमति/कास्तकार का घोषणा पत्र शामिल है। ऋणी कृषक जो योजना में शामिल नहीं होना चाहेंगे, उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी चयन पत्र के अनुसार हस्ताक्षरित घोषणा पत्र संबंधी मौसम के लिए पूरे वर्ष के दौरान किसी भी समय लेकिन किसानों के नामांकन हेतु तब की तिथि 31 दिसम्बर 2024 से कम से कम 7 दिन पूर्व संबंधित वित्तीय संस्थान में नवीनतम आवेदन जमा करना होगा अन्यथा संबंधित बैंक द्वारा संबंधित मौसम के लिए स्वीकृत/नवीनीकृत की गई ऋण राशि पर फसल बीमा को अनिवार्य रूप से लागू मान लिया जाएगा।
जिले के किसान योजना के संबंध में जानकारी के लिए निशुल्क सहायता सेवा नंबर 18004190344 एवं 14447 पर संपर्क कर सकते हैं।
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