
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना :- विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं जैसे – बाधित रोपाई/रोपण जोखिम- अधिसूचित क्षेत्र में कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसमी दशाओं के कारण अधिसूचित मुख्य फसल की बोआई/रोपण/अंकुरण नहीं हो पाने वाली नुकसान से सुरक्षा प्रदान करेगा, साथ ही ओलावृष्टि, जलभराव, बादल का फटना, प्राकृतिक आकाशीय बिजली, चक्रवाती वर्षा एवं बेमौसम होने वाली बरसात से फसल बीमा सुरक्षा प्रदान करता है ।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत जिले के ऋणी एवं अऋणी कृषक बीमा का लाभ लेने हेतु जिला के सहकारी बैकों में तथा लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से आवेदन कर फसल बीमा करा सकते है । उप संचालक कृषि जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ से मिली जानकारी के अनुसार इस वर्ष खरीफ सीजन के धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, कोदो-कुटकी, रागी अरहर, उड़द एवं मूंग फसल शामिल है । वहीं रबी सीजन के लिये चना, गेंहूं सिंचित एवं असिंचित राई-सरसों फसल को अधिसूचित किया गया है । जिसके लिये खरीफ फसल हेतु बीमित कुल बीमित राशि ऋणमान के आधार पर 2 प्रतिशत और रबी फसल के लिये बीमित राशि का डेढ़ प्रतिशत अथवा वास्तविक प्रीमियम जो भी हो, प्रीमियम के रूप में किसान द्वारा वहन किया जाएगा । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत 3 वर्षों के लिये जिले में चयनित बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को फसल बीमा करनें निर्धारित किया गया है ।
खरीफ वर्ष 2023 में कुल 12 गांव के 1727 कृषकों का 42,19,497.00 रुपये का बीमा भुगतान किया गया है । उप संचालक कृषि द्वारा जिले के अधिकाधिक किसानों से निर्धारित तिथि 31 जुलाई 2025 तक अपनी फसल का अनिवार्य रूप से बीमा कराकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत लाभन्वित होने का आग्रह किया गया है ।





