रायपुर

मनरेगा जॉब कार्डों के सत्यापन लिए 30 नवंबर तक विशेष अभियान

रायपुर: प्रदेश में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम) जाब कार्डोंं के सत्यापन के लिए 30 नवंबर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
मनरेगा के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए हर पांच वर्ष में जाब कार्डोंं की वैधता की जांच कर अद्यतन एवं सत्यापन किया जाता है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक नवंबर से 30 नवंबर तक विशेष अभियान चलाकर परिवार रोजगार कार्डों (जाब कार्डोंं) के अद्यतन एवं सत्यापन के निर्देश दिए हैं।

परिपत्र जारी

राज्य मनरेगा आयुक्त मोहम्मद कैसर अब्दुल हक ने सभी कलेक्टरों, सह-जिला कार्यक्रम समन्वयकों (मनरेगा) को इस संबंध में परिपत्र जारी किया है। उन्होंने जाब कार्डोंं के सत्यापन और अद्यतन के बाद राज्य मनरेगा कार्यालय को 10 दिसंबर तक निर्धारित प्रपत्र में जानकारी भेजने कहा है। उन्होंने परिपत्र में बताया है कि श्रमिक परिवारों को जारी जाब कार्ड पांच वर्षों के लिए वैध रहता है। इसकी वैधता की जांच कर, अद्यतन व सत्यापन कर नवीनीकरण किया जाना है। जाब कार्ड यदि डुप्लीकेट हो या संबंधित परिवार के सभी सदस्य दूसरे ग्राम पंचायत में स्थाई रूप से निवास कर रहे हों अथवा बहुत समय से गांव में निवास नहीं कर रहे हों, जैसी स्थितियों में ही उस परिवार का जाब कार्ड निरस्त किया जा सकता है।

मनरेगा के अंतर्गत जाब कार्ड के नियमित रूप से अद्यतन के लिए संबंधित श्रमिक परिवार द्वारा किए गए कार्य की मांग, उसे उपलब्ध कराए गए कार्य दिवसों की संख्या, मस्टररोल के क्रमांक सहित उपलब्ध कराए गए कार्यों का विवरण देना है। इसके साथ ही बेरोजगारी भत्ता के संबंध में जानकारी, किए गए कार्य की तारीख एवं दिनों की संख्या, मजदूरी भुगतान की जानकारी तथा विलंबित क्षतिपूर्ति के भुगतान संबंधी जानकारी देना है।

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