रितेश गुप्ता का अंतरिम जमानत याचिका हुई खारिज, पुलिस कर रही तलाश..
कोरबा.-जिला के पसान थाना में अपराध क्रं. 94/2021 धारा 294, 384,506 बी, 34 के तहत रितेश गुप्ता पिता सुरेश गुप्ता के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया है! अपराध दर्ज होते ही आरोपी फरार हो गया!
आरोपी रितेश गुप्ता अपने अधिवक्ता के माध्यम से अंतरिम जमानत के लिए द्वितीय अपर सत्र न्यायालय कटघोरा में पेश किया गया, जिस पर न्यायालय ने सुनवाई करतै हुए आरोपी के अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दिया है!
जानकारी के अनुसार रितेश गुप्ता ने माननीय न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत के लिए आवेदन पत्र अपने वकील के माध्यम से प्रस्तुत किया था। जिसमें उन्होंने गिरफ्तार होने का भयभीत होना की स्थिति का उल्लेख किया था लेकिन शिकायत के बाद से ही आरोपी रितेश गुप्ता एवं आरोपी मिथिलेश आयाम अपने ठिकाने को बदलकर रह रहे थे। जिसे दृष्टिगत रखते हुए माननीय न्यायालय ने अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है।
आपको बता दें मिथिलेश आयाम एवं रितेश गुप्ता के द्वारा सरपंच से निर्माण कार्य को गुणवत्ता हीन बताते हुए पैसों की मांग की गई थी ₹10000 नहीं देने की स्थिति में गाली गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी दी गई थी जिस के संबंध में सरपंच पति के द्वारा लिखित में प्रसन्न थाने में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुए कार्रवाई की मांग की गई थी। लेकिन माननीय न्यायालय ने अपराध के संबंध में सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।