पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के सभी थाना/चौकियों में 01 जुलाई 2024 से नवीन कानून संहिता, भारतीय न्याय सहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता-2023, एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 लागू होने पर उत्सव का आयोजन किया गया।
जिला मुख्यालय के थाना सिटी कोतवाली सारंगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में प्रमेश कुमार साहू, कलेक्टर, पुष्कर शर्मा, पुलिस अधीक्षक सारंगढ बिलाईगढ़ उपस्थित रहे।
पुष्कर शर्मा, पुलिस अधीक्षक सारंगढ़ बिलाईगढ़ ने अपने उदबोधन में बताया कि कार्यकम का मुख्य उद्देश्य आगामी 01 जुलाई 2024 से कानून में हो रहे संशोधन की जानकारी देना है। नये कानून की धाराओं में हुये परिवर्तन जैसे महिला/बच्चों से संबंधित अपराधों, जीरों-एफआईआर, ई-एफआईआर, इलेक्ट्रानिक साक्ष्य, दस्तावेज, की वर्तमान परिवेश में उपयोगिता एवं वर्तमान कानून की प्रमुख पाराओं के संबध में विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए कार्यशाला में उपस्थित लागों से अधिकाधिक प्रचार-प्रसार की अपील की।
धर्मेश कुमार साहू, कलेक्टर, सारगढ़-बिलाईगढ़ ने भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 में पीड़ितों को शीघ्र एवं सुलभ न्याय, होने की बात को रेखांकित कर कहा की नवीन कानून समी के लिए मील का पत्थर साबित होगा तथा शिक्षण सस्थानों में व्यापक प्रचार-प्रसार कर लोगों को नवीन कानून के प्रति जागरूक बनाने का आवाहन किया।
इसी तरह जिले के थाना सरिया, बरमकेला, डोंगरीपाली, केदार, कोसीर, सरसीवा, भटगांव, बिलाईगढ़, सलिहा एवं चौकी कनकबीरा, बेलादुला में भी कार्यकम/ रैली आयोजित किया गया ।जिले में आयोजित नवीन कानून के प्रति जनजागरूकता कार्यकम/रैली में पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारीगण, शहर के गणमान्य नागरिक, पत्रकार बंधु, महाविद्यालय एवं विद्यालय के छात्र/छात्राए, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रगण, एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाईड के कैडेटस्, कोटवार, पंच, सरपंच, पार्षदगण आदि उपस्थित रहे।